जीएसटी भुगतान के लिए अब सिर्फ 4 जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की जरूरत

जीएसटी भुगतान करने वालों को अगले साल एक जनवरी से 12 रिटर्न भरने के बजाय एक साल में केवल चार जीएसटीआर-3 बी रिटर्न भरने की जरूरत होगी।

एक बड़े सुधार की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग का अनुभव आसान कर दिया है, जो तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना की शुरुआत के साथ करदाताओं के लिए फायदेमंद रहेगा।

राजस्व विभाग (डीओआर) के सूत्रों ने बताया कि यह योजना लगभग 94 लाख करदाताओं को प्रभावित करेगी, जो जीएसटी के कुल कर आधार का लगभग 92 प्रतिशत है और जिनका वार्षिक सकल कारोबार पांच करोड़ रुपये तक है।

डीओआर के सूत्रों के अनुसार, जीएसटी में तिमाही स्कीम को लागू करने के लिए जनवरी से छोटे करदाता को एक वित्तीय वर्ष में वर्तमान में भरी जाने वाली 16 रिटर्न के बजाय केवल आठ रिटर्न (चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न) दाखिल करने की जरूरत होगी।

साथ ही, रिटर्न फाइलिंग पर करदाताओं के पेशेवर खर्च में काफी कमी आएगी, क्योंकि उन्हें वर्तमान में 16 के स्थान पर सिर्फ आधी रिटर्न ही दाखिल करनी होगी।

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