घर का खर्च चलाने के लिए अब जेल में क्या कर सकेंगे संजय सिंह, जिसकी कोर्ट ने दे दी इजाजत?

दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर झटका लगा है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संजय सिंह 10 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे. हालांकि, कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में रहने के दौरान कुछ राहत दी है और घर का खर्च चलाने के लिए संजय सिंह को 2 चेक साइन करने की इजाजत दी है.

दरअसल, संजय सिंह ने अर्जी लगाई थी कि कोर्ट जेल ऑथोरिटी को निर्देश दे कि वो अपने निजी डॉक्टर (रमनजीत सिंह) से सलाह और उपचार से ले सके. संजय सिंह का कहना है कि वह शुगर के मरीज होने के साथ-साथ ग्लूकोमा से पीड़ित हैं. संजय सिंह की अर्जी को कोर्ट ने मंजूरी दे दी. कोर्ट ने कहा कि बाकी सह आरोपियों को भी निजी इलाज की मंजूरी मिल चुकी है. कोर्ट ने जेल ऑथिरिटी को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द संजय सिंह को आई सेंटर ले जाकर डॉक्टर से इलाज कराए. पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में उनका उपचार हो. इलाज के बाद उन्हें सिक्योरिटी के बीच वापस जेल लाया जाए.

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों यानी घरवालों के खर्च चलाने के साथ-साथ संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यों के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी. न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे संजय सिंह का उनके निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करें. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को आरोपी को निजी तौर पर इलाज कराने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता… इसलिए संबंधित जेल अधीक्षक को उनका उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है.

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