दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी (AAP) के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट को ये जमीन लौटाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक हो और मामले का समाधान निकले.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है. कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है? सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट इसका उपयोग किस लिए करेगा? केवल जनता और नागरिकों के लिए.
सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाएं, ताकि सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित हो सके. सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए सोमवार को सुनवाई करेंगे.