राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश जारी किया है. जांच एजेंसी की समन का पालन न करना दिल्ली के मुख्यमंत्री को काफी भारी पड़ सकता है. केजरीवाल पर प्रथम दृष्ट्या आईपीसी की धारा 174 का लग सकता है.
कोर्ट ने बताया कि उसके पास इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वो केजरीवाल को समन जारी करें. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा है.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित था.