
नई दिल्ली, – ईपीएफ के खाताधारकों की धनराशि में इजाफा हुआ है। केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है।
जिससे वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक किया जा सके। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को छह लाख की जगह अब सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बुधवार को हुई 227वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।लगातार अपडेट और पूरी खबर के लिए #सद्भावनाटुडे (www.sadbhawna.today ) पेज ज़रूर फ़ॉलो करें।