
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के बकाए के भुगतान पर निर्णय दूरसंचार मंत्रालय लेगा।
सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, दूरसंचार मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के 14 फरवरी के फैसले के बाद से ही दूरसंचार कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। मैं मंत्रालय के निर्णय का इंतजार करूंगी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरटेल और वोडाफोन आईडिया को आदेश दिया है कि वे एजीआर बकाए का तत्काल भुगतान करें, अन्यथा उन्हें अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ेगा।
ठीक उसी दिन दूरसंचार विभाग ने अपना वह पत्र वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि बकाए का समय पर भुगतान न करने पर उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सीतारमण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश आने के बाद से ही दूरसंचार मंत्रालय एयरटेल और वोडाफोन आईडिया के संपर्क में है। फैसले पर मंत्रालय का निर्णय सुनना मेरे लिए उचित होगा।
सीतारमण स्टार्टअप्स उद्यमियों सहित उद्योग-व्यापार के प्रतिनिधियों को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट (Budget) के बारे में समझाने शहर के एक दिवसीय दौरे पर थीं।